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संसद ने सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए साइबर सुरक्षा मानक विधेयक पारित किया

द्विदलीय सहमति से ऊर्जा, पानी और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए सख्त सॉफ्टवेयर अनुपालन नियम स्थापित किए गए हैं।

Jassi Parihar
Jassi Parihar
4 जून 20265 मिनट पठन
संसद ने सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए साइबर सुरक्षा मानक विधेयक पारित किया

एक ऐतिहासिक सत्र में, विधायिका ने बुनियादी ढांचा सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जिससे उपयोगिता सॉफ्टवेयर प्रणालियों के लिए सख्त ऑडिट नियम स्थापित हो गए। इस विधेयक के तहत, कंपनियों को हर छह महीने में स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा करनी होगी।

प्रमुख कानूनी शर्तें

  • सभी बाहरी सिस्टम कनेक्शन के लिए शून्य-विश्वास (Zero-trust) सुरक्षा ढांचा।
    - सर्वर उल्लंघन का पता चलने के छह घंटे के भीतर खुलासा अनिवार्य।
    - कोडबेस का ऑडिट न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना।

विधेयक भारी बहुमत से पारित हुआ, जो राष्ट्रीय उपयोगिताओं को लक्षित करने वाले साइबर खतरों पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।

Jassi Parihar
संपादकीय बोर्ड रिपोर्टर

Jassi Parihar

Lead Systems Architect & Editorial Editor at CJP Media.

CJP मीडिया के नियमित योगदानकर्ता। गहन संपादकीय विश्लेषण, सिस्टम आर्किटेक्चर और आधुनिक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विशेषज्ञता।